देहरादून। उत्तराखंड राज्य में 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के संबंध में दावे/आपत्तियों को लेकर अब तक कोई भी अपील प्राप्त नहीं हुई है। आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, कोई भी प्रभावित व्यक्ति पहली अपील संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर के समक्ष कर सकता है, जबकि दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। सभी जनपदों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में राज्य के किसी भी जिले से कोई अपील दर्ज नहीं की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुपालन में राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध भी किया गया है।
उन्होंने बताया कि वे सभी नागरिक जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
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फॉर्म 7 का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने या हटाने के लिए किया जा सकता है,
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जबकि फॉर्म 8 के माध्यम से सूची में प्रविष्टियों में सुधार या निवास स्थान में बदलाव संबंधी आवेदन किए जा सकते हैं।
फॉर्म 6, 7 और 8 संबंधित बीएलओ, ईआरओ कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही, इच्छुक नागरिक www.voters.eci.gov.in वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।